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  • गृह परीक्षा में प्रोन्नति के सामान्य नियम
       
    प्रमोशन के नियम (कक्षा-11)
    1. सभी विषयों में उत्तीर्ण छात्र ही पूर्णतया उत्तीर्ण माना जायेगा।
    2. किसी भी विषय में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अन्यथा उस विषय में छात्र ग्रेस मार्क (कृपांक) का हकदार नहीं होगा।
    3. प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक दोनों में न्यूनतम अंक अलग-अलग पाना आवश्यक है।
    4. कृपांक अधिकतम तीन विषयों तक देय होगा।
    5. वार्षिक परीक्षा में 15 अंक तथा दोनों परीक्षा के आधार पर 30 अंक का कृपांक देय होगा।
    6. एक परीक्षा के आधार पर परीक्षाफल केवल वार्षिक परीक्षा का ही मान्य होगा।
    7. चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र के आधार पर पुनः परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है।
    8. प्रायोगिक विषय से कक्षा 11 के छात्र को लिखित परीक्षा में 51 अंक और प्रयोगात्मक परीक्षा में 10 अंक परन्तु दोनों का योग 66 अंक होना अनिवार्य होगा। वार्षिक परीक्षा के आधार पर लिखित परीक्षा में 21 तथा प्रयोगात्मक में 10 अंक, परन्तु दोनों का योग 33 अंक होना अनिवार्य है।
    प्रमोशन के नियम (कक्षा-9)
    1. कक्षा 9 में कुल कृपांक 18 अंक अधिकतम तीन विषयों तक देय होगा।
    2. किसी भी विषय में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य है अन्यथा वह उस विषय में कृपांक का हकदार नहीं होगा।
    प्रमोशन के नियम (कक्षा-6,7 एवं 8)
    1. प्रत्येक विषय में न्यूनतम 10 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य है।
    2. वार्षिक परीक्षा में 40 अंक तथा दोनों परीक्षा में 80 अंक अधिकतम 4 विषयों में देय होगा।
    टिप्पणी
    1. वार्षिक परीक्षा में किसी विषय/विषयों की परीक्षा न दे सकने की विशेष परिस्थिति में उसका अभिभावक प्रार्थना-पत्र के साथ उसी दिन परीक्षा कार्यालय में जमा करेगा। ऐसा परीक्षार्थी पुनः परीक्षा के लिए वार्षिक परीक्षा के अन्तर्गत ही आवेदन-पत्र परीक्षा कार्यालय में जमा करेगा। आवेदन-पत्र भरते समय ही उसे परीक्षा की तिथि की सूचना दे दी जायेगी। निर्धारित आवेदन-पत्र न भरने की दुबारा परीक्षा से वंचित हो जायेगा तथा पुनः उसे किसी भी दशा में मौका नहीं दिया जायेगा।
    2. कक्षा 9 में प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं होगी। कक्षा 11 में केवल वार्षिक परीक्षा में ही प्रयोगात्मक परीक्षा होगी।